गुड़गांव, 9 दिसम्बर-हरियाणा पुलिस ने यहां उन सभी वाहनों के लिए जीपीएस उपकरण को अनिवार्य कर दिया है, जो कॉल सेंटर तथा अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों को लाने-ले जाने का काम करते हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में शुक्रवार रात एक टैक्सी में एक कामकाजी महिला से हुई दुष्कर्म की घटना के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने सभी कैब व टैक्सियों के लिए जीपीएस उपकरण को अनिवार्य करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की है।
पुलिस ने सभी चालकों का ताजा सत्यापन करने और कैब में चालक से संबंधित सभी सूचनाओं को चस्पां करने का आदेश दिया है।
गुड़गांव के पुलिस उपायुक्त (यातायात) विनोद कौशिक ने ताजा दिशा-निर्देश जारी किया।
उल्लेखनीय है कि यहां सैकड़ों की तादाद में बीपीओ, कॉल सेंटर व अन्य कंपनियां हैं, जहां हजारों की तादाद में महिलाएं काम करती हैं।