जम्मू, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर में एक ट्रक पर पेट्रोल बम फेंकने के सभी नौ आरोपियों के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और सभी को जेल भेज दिया गया।
जम्मू, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर में एक ट्रक पर पेट्रोल बम फेंकने के सभी नौ आरोपियों के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और सभी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने कहा कि पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोई भी अदालत जमानत नहीं दे सकती। इस कानून के तहत कार्रवाई जम्मू एवं कश्मीर में आमतौर पर अलगावादी नेताओं और आतंकवादियों के खिलाफ की जाती है।
ऊधमपुर में एक अधिकारी ने कहा, “कश्मीर घाटी जा रहे ट्रक पर नौ अक्टूबर को आपराधिक हमले के लिए चार अतिरिक्त व्यक्तियों को पीएसए के तहत निरुद्ध किया गया है। पांच व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही इस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।”
सभी नौ आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है।
नौ अक्टूबर को हुए हमले में खड़ी ट्रक पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को इलाज के लिए नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ट्रक के खलासी जाहिद रसूल बट ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया। इसके बाद कश्मीर घाटी में हिंसा भड़क उठी।
पीएसए के तहत निरुद्ध लोगों में जसबीर सिंह, राहुल शर्मा, सुनीत सिंह और रामेश्वर सिंह उर्फ गुच्छू शामिल हैं।
इसके पहले इस कानून के तहत निरुद्ध लोगों में संदूर सिंह, दानिश उर्फ पम्मा, हरीश सिंह कटोच, बालबहादुर सिंह उर्फ अबु और वरिंदर सिंह उर्फ काका शामिल हैं।