उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, तेज धारदार हथियार जैसी चीजें लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एंप्लीफायर, डीजे साउंड या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 25 नवम्बर तक लागू रहेगी।
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