नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बी.के.बंसल को जमानत दे दी। बंसल को रिश्वत लेने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश गुरुदीप सिंह ने बंसल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
इससे पहले बंसल को 22 जुलाई को उनकी पत्नी सत्यबाला (57) और बेटी नेहा (27) के दाह संस्कार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। इन दोनों ने पूर्वी दिल्ली के नीलकंठ अपार्टमेंट में सीबीआई के छापे के बाद आत्महत्या कर ली थी।
बंसल ने 22 अगस्त को अदालत के समक्ष समर्पण किया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
वह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव स्तर के महानिदेशक थे।
बंसल को सीबीआई ने 16 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर मुंबई की एल्डर फार्मास्यूटिकल से नौ लाख रुपये बतौर रिश्वत लेने का आरोप है।