मुंबई, 14 जून (आईएएनएस)। एक विशेष अदालत ने यहां मंगलवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को एक ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित कर दिया। माल्या को भगोड़ा अपराधी का दर्जा ऋण नहीं चुकाने और काले धन को सफेद करने के चल रहे मामले में घोषित किया गया है।
प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश पी.आर. भावके ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन को स्वीकार करते हुए माल्या के विरुद्ध सार्वजनिक घोषणा जारी की।
अदालत ने कहा, “ईडी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है और विजय माल्या के विरुद्ध सार्वजनिक घोषणा जारी की जाती है।”
सोमवार को ईडी के वकील नितिन वेनगांवकर ने विशेष न्यायाधीश भावके से माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया था, ताकि उन्हें ब्रिटेन से देश लाया जा सके। माल्या करीब चार महीने से ब्रिटेन में हैं।
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