हाजीपुर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के वैशाली जिले की एक आदालत ने बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक सम्मन जारी किया है।
हाजीपुर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के वैशाली जिले की एक आदालत ने बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक सम्मन जारी किया है।
सम्मन में ओवैसी को मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन को फांसी देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करने के मामले में 11 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
हाजीपुर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश पांडेय ने एक मामले की सुनवाई करने के बाद सांसद ओवैसी को 11 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
अदालत ने पिछले वर्ष 31 जुलाई को हाजीपुर के वकील राजीव कुमार शर्मा द्वारा दायर एक प्रतिवाद पत्र की सुनवाई के दौरान यह सम्मन जारी किया।
राजीव कुमार ने दायर परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन को फांसी देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विभिन्न टीवी चैनलों पर ओवैसी का दिया गया बयान समाज में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला तथा धर्म के आधार पर बांटने वाला है। इससे भारत के कई लोगों की भावना आहत हुई हैं।
इस मामले में वकील शर्मा ने चार लोगांे को आरोपी बनाया था परंतु अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीन लोगों को बरी कर दिया।
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