भोपाल, 8 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में सूखे की मार झेल रहे आयकर दाता किसानों को राज्य सरकार आर्थिक राहत नहीं देगी। इसके लिए राजस्व पुस्तक पत्र में संशोधन कर दिया गया है।
आधिकारिक तौर पर शनिवार को जारी की गई जानकारी के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र में किए गए संशोधन में कहा गया है कि अब फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता ऐसे खातेदार या खातेदार की सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा खेती किए जाने वाले व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो आय कर, वृत्ति कर, सेवा कर या इसमें से किसी भी एक कर का दाता है।
इस संशोधन में आगे कहा गया है कि ऐसे शख्स जिनके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व की कोई संस्था या फर्म आय कर, वृत्ति कर, सेवा कर, या इनमें से कोई एक कर देते हैं, उसे भी सहायता नहीं दी जाएगी। फसल हानि के प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के पहले खातेदार या खातेदार की सहमति से खेती करने वाले व्यक्ति से घोषणा-पत्र लिया जाएगा।
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