जबलपुर– एमपी पंचायत चुनाव पर कोर्ट से लेकर सदन तक घमासान जारी है, ओबीसी आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासत हो रही है. इस बीच आरक्षण रोटेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पंचायत चुनावों में आरक्षण रोटेशन को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच में आज अहम सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद बेंच ने अंतरिम राहत के तौर पर पंचायत चुनाव पर स्टे देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट की डबल बेंच की तरफ से कहा गया कि पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है, इसलिए अब पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया जा सकता. हालांकि हाईकोर्ट ने भले ही चुनाव पर तत्काल स्टे नहीं लगाने का फैसला सुनाया है, लेकिन आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जरूर जारी कर दिया है.
ब्रेकिंग न्यूज़
- » केदारनाथ धाम के कपाट आज खुलेंगे
- » राजगढ़ में 122 बाल विवाह रोके
- » पराली जलाने वाले किसानों पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त
- » पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी में भारत
- » कश्मीर टूरिज्म पर पड़ा असर, मध्य प्रदेश से 200 से ज्यादा बुकिंग रद्द
- » भोपाल स्थित भेल परिसर की आयल टंकियों में ब्लास्ट से उठीं 20 फीट ऊंची लपटें
- » गौतम गंभीर को मिली जान से मारने की धमकी
- » मंडीदीप:गेल प्लांट से गैस रिसाव, घंटों की मशक्कत के बाद कंट्रोल में आई स्थिति
- » सिंधु समझौता स्थगित, अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द
- » सऊदी का दौरा बीच में छोड़ लौट रहे हैं PM मोदी