भोपाल, 23 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में आवासीय ऋण (हाउसिंग लोन) घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भोपाल की विशेष अदालत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा हिल्स शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक सहित तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि सेंटल बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा हिल्स (भोपाल) शाखा द्वारा वर्ष 2007 से 2009 के बीच हाउसिंग लोन मंजूर किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई थी। इससे बैंक को लगभग 113 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने यह मामला वर्ष 2010 में दर्ज किया था।
सीबीआई के अनुसार, विशेष अदालत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा हिल्स शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक वसंत पावसे व अन्य दो लोगों- भवन निर्माता ब्रजेंद्र सिंह यादव और राजेंद्र प्रसाद तिवारी को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
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