इस्लामाबाद, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान में एक अदालत ने लाल मस्जिद के मौलाना गाजी अब्दुल रशीद की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गुरुवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया।
समाचार वेबसाइट डान ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के वकील ने अदालत में एक याचिक पेश किया, जिसमें खराब सेहत का हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति को व्यक्तिगत पेशी से पूरी तरह छूट देने की मांग की गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाजिद अली खान ने पेशी में छूट की याचिका को खारिज कर दिया और कई बार के सम्मन के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने को लेकर एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए मुल्तवी कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि सैन्य कार्रवाई के दौरान मौलाना गाजी अब्दुल रशीद तथा उनकी पत्नी की हत्या के लिए पुलिस ने मुशर्रफ के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।
साल 1999-2008 के शासन काल में की गई कार्रवाई को लेकर मुशर्रफ पर कई मामले चल रहे हैं, उनमें से एक गाजी की हत्या का मामला है। इस्लामाबाद स्थित लाल मस्जिद में 10 जुलाई, 2007 को सेना की कार्रवाई में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
मुशर्रफ अदालत पहुंचने में सक्षम हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए सिंध सरकार द्वारा 11 सदस्यीय चिकित्सा समिति का गठन कर चुकी है।
देश में साल 2007 में आपातकाल लगाने के लिए मुशर्रफ पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है।
मुशर्रफ पर साल 2006 में मारे गए बलूच नेता नवाब अकबर बुगती तथा साल 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजरी भुट्टो की हत्या का भी आरोप है।