चेन्नई, 13 मार्च (आईएएनएस)। भारत के बीमा नियामक ब्रिटेन के लॉयड्स के व्यवसायी संघों के लिए देश में कारोबार करने से संबंधित अलग नियमावली बनाएंगे। यह जानकारी शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) गुरुवार को संसद में बीमा विधेयक पारित होने के बाद तीन महीने के भीतर गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के लिए संशोधित नियमावली बनाएगा।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के सदस्यी (गैर-जीवन) एम रामप्रसाद ने शुक्रवार को आईएएनएस से कहा, “बीमा योजना धारकों की हित रक्षा का बुनियादी सिद्धांत पहले की तरह प्रस्तावित नियमावली में मौजूद रहेगा।”
उनके मुताबिक, ब्रिटेन में लॉयड्स के कारोबारी संघ का सदस्य होना यहां कारोबार करने के लिए अर्हता शर्त नहीं होगी।
रामप्रसाद ने कहा, “लॉयड्स के बीमा संघों के लिए हमारी अलग नियमावलियां होंगी और जो उस पर खरे उतरेंगे, उन्हें कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी। इन नियमों में बीमा योजना धारकों के दावा निपटारा संबंधी हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।”
उल्लेखनीय है कि लॉयड्स कोई बीमा ब्रांड नहीं है, वरन यह एक बाजार है, जहां कारोबारी संघ जोखिमों का पुनर्बीमा करने के लिए जुटते हैं।
इस बाजार में 57 प्रबंधन एजेंट और 93 कारोबारी संघ जोखिमों का पुनर्बीमा करते हैं।
रामप्रसाद ने कहा कि आईआरडीएआई को विदेशी बीमा कंपनियों की शाखाओं के लिए भी नियम बनाने होंगे।
स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि पुराने नियमों का अध्ययन किया जाएगा और यदि जरूरत हुई तो उसमें संशोधन किया जाएगा।