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 सर्वोच्च न्यायालय से मनाली के टैक्सी चालकों को राहत | dharmpath.com

Saturday , 3 May 2025

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सर्वोच्च न्यायालय से मनाली के टैक्सी चालकों को राहत

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मनाली-रोहतांग पर्यटक टैक्सी ऑपरेटरों को भारत स्टेज-4 उत्सर्जन मानकों का पालन करने से छूट दे दी और इस संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देश को रद्द कर दिया।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अवकाश पीठ ने एनजीटी के पांच मई के एक अन्य दिशा-निर्देश के संदर्भ में पर्यटक टैक्सी चालकों से एनजीटी के पास ही जाने के लिए कहा।

न्यायालय ने हिम अंचल पर्यटक टैक्सी चालक संघ को एनजीटी के समक्ष अपील करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कहा कि एनजीटी इस मामले की जल्द सुनवाई करेगी।

पर्यटक टैक्सी चालकों को एनजीटी के समक्ष अपील करने की अनुमति देते हुए न्यायालय ने एनजीटी के किसी भी अन्य दिशा-निर्देश में बदलाव करने से इंकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय से मनाली के टैक्सी चालकों को राहत Reviewed by on . नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मनाली-रोहतांग पर्यटक टैक्सी ऑपरेटरों को भारत स्टेज-4 उत्सर्जन मानकों का पालन करने से छूट दे दी और इस नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मनाली-रोहतांग पर्यटक टैक्सी ऑपरेटरों को भारत स्टेज-4 उत्सर्जन मानकों का पालन करने से छूट दे दी और इस Rating:
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