नई दिल्ली, 16 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि एक हफ्ते के लिए 23 सितंबर तक बढ़ा दी है।
रॉय की पैरोल अवधि पिछली बार 11 जुलाई को बढ़ाई गई थी, जो शुक्रवार को खत्म हो रही थी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायालय के पूर्व के आदेशानुसार 300 करोड़ रुपये जमा करवाने के बाद पैरोल अवधि बढ़ा दी।
शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा है कि सहारा के बयान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के वकील अरविंद दातार ने आपत्ति नहीं जताई।