मुंबई, 9 दिसम्बर (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन मामले में दुर्घटना के दौरान सलमान की कार में मौजूद पुलिस सुरक्षाकर्मी रवींद्र पाटिल के बयान को ‘अविश्वसनीय’ करार दिया।
पाटिल के बयान को अविश्वसनीय करार देते हुए न्यायाधीश ए. आर. जोशी ने कहा कि पाटिल का यह बयान भरोसा करने लायक नहीं है कि सलमान की कार का टायर दुर्घटना के कारण फटा।
अदालत ने कहा कि दुर्घटना के कुछ घंटों बाद पुलिस को दिए बयान में पाटिल ने सलमान के नशे में होने का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सलमान के खून के नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी वर्ष एक अक्टूबर को पाटिल ने अपने बयान में सलमान के नशे में होने की बात कही।
न्यायाधीश ने सलमान द्वारा सत्र न्यायालय के मई, 2015 को दिए फैसले केखिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को खुली अदालत में अंतिम फैसला सुनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में सलमान को ‘गैर इरादतन हत्या करने के दोष’ में पांच साल की की सजा सुनाई है।