मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 28 सितंबर 2002 के चर्चित ‘हिट एंड रन’ मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया।
न्यायाधीश ए. आर. जोशी ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि अभिनेता को 13 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर ‘दोषी नहीं ठहराया जा सकता’।
बंबई उच्च न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में सलमान को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले फैसले और उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा व अन्य सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया।
सलमान के वकील अमित देसाई ने न्यायालय का फैसला आने के बाद मीडिया को बताया, “सलमान खान के लिए 13 वर्षो के लंबे इंतजार के बाद यह फैसला बहुत बड़ी राहत है।”
वहीं, इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंबई उच्च न्यायालय के फैसले की जांच-पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लेगी।
न्यायाधीश जोशी ने एक तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करते हुए कहा, “अभियोजन पक्ष सलमान के खिलाफ सभी मामलों में आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि सलमान ही नशे में वह गाड़ी चला रहे थे, जिसने फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी को मौत की नींद सुला दिया था और अन्य चार को घायल कर दिया था।”
न्यायाधीश जोशी ने यह फैसला सलमान की उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के छह मई को दिए फैसले को चुनौती दी थी।
अदालत ने इस मामले में जांच के तरीके सहित मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी सवाल उठाए।
न्यायालय द्वारा खुद को बरी किए जाने का फैसला सुनाए जाने के बाद सलमान फफक कर रो पड़े।
न्यायालय में जिस वक्त सलमान को बरी किए जाने का फैसला सुनाया, उस वक्त वहां उनके पिता सलीम खान, बहनें, भाई, दोस्त एवं प्रशंसक सहित अधिकांश परिजन मौजूद थे।
सलमान के वकील ने बताया कि फैसला सुनाए जाने के बाद सलमान ने न्यायालय से बाहर आने से पूर्व विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया।