त्रिपुरा : शराब पीकर गाड़ी चलाने पर न्यायाधीश को मिला दंड

अगरतला, 23 जनवरी (आईएएनएस)। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में स्थानीय अदालत के एक न्यायाधीश को दंडित किया है। सोमवार को अदालत की एक अधिसूचना से यह जानकारी मिली।

अधिसूचना के मुताबिक, “पूरी छानबीन के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.वैफेई की त्रिपुरा उच्च न्यायालय की पीठ ने छह जनवरी, 2014 को शराब पीकर खतरनाक तरीके से निजी गाड़ी चलाने के मामले में दंडस्वरूप न्यायाधीश मोटोम देबबर्मा के वेतन में होने वाली दो बढ़ोतरी को रोकने का फैसला किया।”

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सत्य गोपाल चटोपाध्याय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सेपाहीझाला जिले के बिशालगढ़ में तत्कालीन दीवानी न्यायाधीश सह न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) और फिलहाल उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर में उप-प्रमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह दीवानी न्यायाधीश मोटोम देबबर्मा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।

उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा, “न्यायाधीश ने अपनी गलती पर लिखित में माफी मांगी। घटना के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और लगभग 10 घंटे तक हिरासत में रखा था।”

उन्होंने कहा कि देबबर्मा ने घटना तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी, इसलिए उन्होंने इस मामले में भी नियमों का उल्लंघन किया।

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