लखनऊ, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं -लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा नौ अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश मंगलवार को दिए।
आरोप आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के तहत तय किए जाएंगे।
इससे पहले, सभी 12 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की।
विशेष न्यायाधीश एस.के.यादव ने याचिका खारिज करते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
आरोपियों को हालांकि निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है।
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