दिल्ली मेट्रो को डीएएमईपीएल का कर्ज चुकाने को कहा

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आरइंफ्रा) की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) की सभी देनदारियों को चुकाने का आदेश दिया है, जोकि 1,618 करोड़ रुपये है। आरइंफ्रा ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कंपनी ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन चलाने के लिए डीएएमईपीएल को 11 बैंकों ने कर्ज दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश से इन बैंकों को फायदा होगा।

मुंबई स्थित मुख्यालय वाली आरइंफ्रा ने एक बयान में कहा, “न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने डीएमआरसी की धारा 37 आवेदन पर अंतरिम आदेश पारित किया है।”

बयान में कहा गया, “आदेश के अनुसार, डीएमआरसी को 11 बैंकों का कर्ज लौटाना होगा, जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन को चलाने के लिए आरइंफ्रा की सहयोगी कंपनी को कर्ज दिया था।”

पिछले महीने के आखिर में, आरइंफ्रा ने कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को कंपनी को अंतरिम राहत के तौर पर 306 करोड़ रुपये का तुरंत भुगतान का आदेश दिया था।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493