नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 2006 के आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव अनुबंध से संबंधित धनशोधन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने अदालत में मौजूद आरोपियों को जमानत देते हुए उनसे एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि भरने को कहा।
पिछले महीने अपने खिलाफ जारी किए गए समनों के मद्देनजर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अदालत के समक्ष पेश हुए थे।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनावई 19 नवंबर को निर्धारित की है।
मामला 2006 में रांची और पुरी में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के ठेके के आवंटन में कथित अनियमितताओं और इसका ठेका एक निजी कंपनी को देने से संबंधित है, जिसमें पटना जिले में तीन एकड़ की वाणिज्यिक जमीन को रिश्वत के तौर पर दिया गया।
पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव शनिवार को अदालत के समक्ष पेश नहं हो सके। वह मामले की अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश होंगे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त में आरोपपत्र दाखिल किया था और आईआरसीटीसी होटल निविदा मामले में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी, उनके पार्टी सहयोगी पी.सी. गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, फर्म लारा प्रोजेक्ट्स और 10 अन्य को आरोपी बनाया था।
इन सभी पर धनशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अप्रैल में 12 व्यक्तियों और दो कंपनियों के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव अनुबंध मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।