भोपाल:
कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रो (काँटेन्मेंट एरिया को छोड़कर) में सारी दुकानें खोली जा सकेंगी ।
शहरों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर, मुख्य बाजार को छोड़कर मोहल्लों की सारी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी ।
मॉल, सिनेमा घर, जिम, हॉटेल, ब्यूटी पार्लर , सैलून और मुख्य बाजार को खोलने की अनुमति नहीं है ।
प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन हुआ है वह अपने जिलों की परिस्थितियों को देखकर इन दुकानों को खोलने या ना खोलने का निर्णय कर सकेंगे ।
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार एवं खरगोन जिलों और संक्रमित क्षेत्रो में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी
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