हत्या मामले में मुशर्रफ को पेशी से छूट नहीं

इस्लामाबाद, 17 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को एक कबीले के प्रमुख की हत्या के मामले में अदालत में पेशी से अनिश्चितकालीन छूट देने से इंकार कर दिया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की एक रपट के मुताबिक, मुशर्रफ को नवाब अकबर बुगती की हत्या के मामले में औपचारिक रूप से आरोपित किया गया है। उनकी हत्या ब्लूचिस्तान प्रांत में साल 2006 में सुरक्षा बलों ने कर दी थी।

उस वक्त मुशर्रफ देश के राष्ट्रपति थे।

उन्होंने हालांकि आरोपों का खंडन किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया।

पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने मुशर्रफ को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

उनके वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते, जिसके बाद अदालत ने मुशर्रफ के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक चिकित्सा समिति के गठन का आदेश दिया था।

मुशर्रफ के वकील ने शिकायत की कि चिकित्सा समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सरकार ने मुशर्रफ को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई।

इसके बाद अदालत ने मुशर्रफ को सुरक्षा देने का आदेश दिया और एक दिन की छूट देते हुए अगली सुनवाई की तारीख आठ अप्रैल को मुकर्रर की।

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