यूसुफ को सुधारात्मक याचिका दाखिल करने का सुझाव

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। वर्ष 1993 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के मामले में दोषी ठहराए गए यूसुफ मोहसिन नलवाला को सजा में छूट के लिए सुधारात्मक याचिका दाखिल करने की सलाह सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दी है।

यूसुफ का कहना है कि उसे एक वर्जित स्वचालित एके-56 राइफल रखने के मामले में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जबकि दिखाया यह गया था कि उसके पास एक गैर-वर्जित अर्ध-स्वचालित एके-56 था।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने नलवाला की याचिका लंबित रखते हुए नलवाला के वकील हरीश साल्वे से कहा कि सजा घटाने की मांग के लिए नए आधार खड़े करने हेतु एक सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाए।

यूसुफ ने अपनी पांच साल कारावास की सजा को घटाकर तीन साल करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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