नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के उस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मन जारी किया गया था।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने सुनवाई की तिथि 21 दिसंबर मुकर्रर की, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है।
निचली अदालत कुमार मंगलम बिड़ला के स्वामित्व वाली कंपनी हिंडाल्को को ओडिशा में तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी.सी.पारेख, हिंडाल्को व इसके एक वरिष्ठ अधिकारी डी.भट्टाचार्य को जारी सम्मन पर रोक लगा दी है।
कुमार मंगलम बिड़ला के स्वामित्व वाली कंपनी हिंडाल्को को ओडिशा में तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर निचली अदालत द्वारा 11 मार्च को जारी सम्मन को लेकर मनमोहन सिंह ने 25 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए अदालत ने मनमोहन सिंह, बिड़ला व पारेख को सम्मन जारी किया था।
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