केजरीवाल ने सम-विषम वाहन फॉर्मूले की रूपरेखा जारी की (लीड-1)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को महत्वाकांक्षी सम-विषम परिवहन फॉर्मूले की रूपरेखा जारी की, जिसमें महिला चालकों, दोपहिया चालकों, आपात वाहनों व वीआईपी वाहनों सहित वाहनों की 25 श्रेणियों को छूट प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि सम-विषम परिवहन फॉर्मूले का क्रियान्वयन आगामी एक जनवरी से 15 दिनों के लिए पायलट आधार पर किया जाएगा। यह नियम रविवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी छह दिन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू होगा। यह दिल्ली में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर भी लागू होगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह योजना केवल कारों पर लागू होगी, जो राजधानी में वाहनों की कुल संख्या का एक तिहाई है।

बसों, ट्रकों व अन्य वाणिज्यिक वाहनों को फॉर्मूले से बाहर रखा गया है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, विषम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों का परिचालन विषम तारीख (1,5,7,9,11,13, व 15 जनवरी) के दिन जबकि सम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों का परिचालन सम तारीख (2,4,6,8,12,14 जनवरी) को होगा। यह योजना तीन जनवरी व 10 जनवरी को लागू नहीं होगी, क्योंकि इस दिन रविवार है।

केजरीवाल ने कहा कि नीति में दिल्ली उच्च न्यायालय व केंद्रीय गृह मंत्रालय व विशेषज्ञों के सुझावों को भी जगह दी गई है।

उन्होंने कहा, “हम दिल्लीवासियों से अपील करते हैं कि वे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सम-विषम वाहन फॉर्मूले को सफल बनाएं, क्योंकि यह खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है।”

उन्होंने कहा, “लोगों के समर्थन के बिना यह सफल नहीं होगा। हम ऐसा हमारे बच्चों, हमारे भविष्य व हमारे पर्यावरण के लिए कर रहे हैं।”

दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद न्यायपालिका द्वारा बार-बार चेतावनी के बाद दिल्ली सरकार ने सड़कों पर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने का फैसला लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली एक गैस चैंबर जैसा बन गया है।

केजरीवाल ने संवाददाताओं को बताया, “सिर्फ महिला चालक और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ सफर कर रही महिलाओं को ही सम-विषम फॉर्मूले से बाहर रखा जाएगा। दोपहिया चालकों को भी इस सीमा से बाहर रखा गया है।”

उन्होंने इस फॉर्मूले का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति को भी इससे बाहर रखा जाएगा।

इस फॉर्मूले से जिन लोगों को बाहर रखा गया है, उनमें लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकायुक्त शामिल हैं।

दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने आईएएनएस से कहा, “या तो मैं कार पुल करूंगा या बाइक की तरफ रुख करूंगा।”

केजरीवाल ने कहा, “लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्री इससे बाहर रहेंगे।”

उन्होंने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है।

एंबुलेंस, दमकल वाहनों, जेल वैन, शव वाहनों और पुलिस के वाहनों को भी सम-विषम फॉर्मूले से बाहर रखा गया है।

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