नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें संस्कृति स्कूल में केंद्रीय सेवाओं के ए-समूह अफसरों के बच्चों को दाखिले में 60 फीसदी आरक्षण को रद्द करने की बात कही गई है।
न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि आगामी सत्र में इस 60 फीसदी कोटे में केंद्र सरकार के ऐसे सभी कर्मचारियों के बच्चों को भी शामिल किया जाए जिनकी नौकरी में तबादले का प्रावधान है।
सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश तब आया जब महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि दाखिले के 60 फीसदी कोटे में समूह ए,बी और सी के उन सभी कर्मचारियों के बच्चे आएंगे जिनकी नौकरियों में तबादले का प्रावधान है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल को रोकते और संस्कृति स्कूल में दाखिले का रास्ता साफ करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया में किसी के प्रति भी तरजीह देने वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता।