नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)। एक अदालत ने यहां गुरुवार को उमर खालिद और अनिर्बान भट़्टाचार्य की आवाज के नमूनों की मांग की दिल्ली पुलिस की याचिका रद्द कर दी। दोनों पर कथित तौर पर ‘भारत विरोधी’ नारे लगाने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के वकील के यह कहने के बाद कि उनके मुवक्किल अपनी आवाज का नमूना देने के लिए तैयार नहीं हैं, दंडाधिकारी न्यायाधीश लवलीन ने दिल्ली पुलिस की याचिका रद्द कर दी।
दोनों आरोपी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र हैं और वे 27 मार्च तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।
दोनों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
खालिद और भट्टाचार्य के खिलाफ वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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