नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दो साल पहले डेनमार्क की एक महिला से दुष्कर्म के मामले में पांच दोषियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने दोषियों-अर्जुन, राजू उर्फ छक्का, मोहम्मद रजा, महेंद्र उर्फ गंजा तथा राजू उर्फ बज्जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सभी पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के तहत सामूहिक दुष्कर्म, डकैती, अपहरण, बंधक बनाकर रखना, आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया गया था।
जब फैसला सुनाया जा रहा था, सभी दोषी कोर्ट रूम में मौजूद थे।
श्यामलाल के साथ सभी पांचों ने जनवरी 2014 में डेनमार्क की महिला के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट चाकू दिखाकर पहले उसे लूटा, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने उनसे पहाड़गंज इलाके में अपने होटल का पता पूछा था।
श्यामलाल की फरवरी में तिहाड़ जेल में मौत हो गई थी।
मामले में तीन नाबालिग आरोपियों पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मुकदमा चल रहा है।
पुलिस ने कहा कि आरोपी बेघर थे और वे महिला को डिविजनल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां पहले उसका सामान लूटा और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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