नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय से सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वह ह्वाट्स एप और इसी तरह के अन्य एपों से उनके निजी कोड हासिल करे, ताकि आवश्यकता के समय उनकी सामग्री तक पहुंच बनाया जा सके।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता सुधीर यादव को उचित प्राधिकारियों से संपर्क करने को कहा।
हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता यादव ने न्यायालय से कहा कि वह ह्वाट्स एप पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर सरकार ह्वाट्स एप और इसी तरह के 20 अन्य एपों से उनके निजी कोड हासिल कर ले।
उन्होंने कहा कि यह उसी तरह की मांग है, जो सरकार ने ब्लैकबेरी से की थी।
यादव ने कहा निजी कोड के अभाव में सरकार को संदेश तक पहुंचने में वर्षो लग जाएंगे।