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 अदालत ने दिया SBI पर केस दर्ज करने का आदेश | dharmpath.com

Wednesday , 14 May 2025

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अदालत ने दिया SBI पर केस दर्ज करने का आदेश

July 11, 2015 10:41 pm by: Category: भारत Comments Off on अदालत ने दिया SBI पर केस दर्ज करने का आदेश A+ / A-

SBI_Patnaपटना की एक अदालत ने स्टेट बैंक आफ इंडिया की गांधी मैदान शाखा के खिलाफ अपने क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी और साजिश का मामला दर्ज करने आदेश दिया है.

यह जानकारी केस के विशाल ठाकुर के वकील एसएन चौबे ने प्रेस विज्ञप्ति में दी है.

विशाल ठाकुर, किसान कृषि केंद्र बनाम स्टेट बैंक आफ इंडिया के केस में पटना सिविल कोर्ट के फस्ट क्लास जुडिसियल मेजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने मौखिक बयान और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर एसबीआई एसएएमबी, गांधी मैदान पटना और तत्कालीन चीफ जेनरल मैनेजर, डिप्टी जेनरल मैनेजर और असिस्टेंट जेनरल मैनेजर के खिलाफ यह मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

सिविल कोर्ट ने धोखाधड़ी और साजिश करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 167, 177, 182, 199, 209, 210,406, 418,500, 34 समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने को कहा है.

इस मामले में श्री ठाकुर ने एसबीआई पर गलत दावा करने, गलत ब्याज और बकाया राशि दिखा कर उनके खिलाफ गलत डिग्री लेने का षडयंत्र करने का आरोप लगाया था. लोन को शून्य पर पहुंचाने के लिए श्री ठाकुर को 71 लाख 71 हजार 552 रुपये 59 पैसे का भुगतान करना था जिसके विरुद्ध उन्होंने एक साल के अंदर सूद समेत कुल 83 लाख रुपये का भुगतान कर दिया.

उसके बाद भी एसबीआई ने और पैसे का भुगतान करने की मांग की। इस मामले में श्री ठाकुर ने वर्ष 2011 में केस दर्ज किया जिसके तकरीबन चार साल बाद 23 जून 2015 को अदालत ने मौखिक बयान और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।

naukarshahi.in से साभार

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