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 दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा व्हाट्सएप (लीड-1) | dharmpath.com

Tuesday , 13 May 2025

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दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा व्हाट्सएप (लीड-1)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)। मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने मीडिया में आई खबरों को गुरुवार को खारिज करते हुए कहा है कि वह अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ 25 सितंबर तक इकट्ठा किए गए डेटा को साझा नहीं करने के दिल्ली उच्च न्याायलय के फैसले का पालन करेगा।

व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “व्हाट्सएप दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। हमारी योजना निजता की नीति के साथ आगे बढ़ने की है। उपयोगकर्ताओं के विकल्प व सहमति पर न्यायालय का जोर उत्साहवर्धक है।”

इससे पहले खबर आई थी कि व्हाट्सएप अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ 25 सितंबर तक इकट्ठा किए गए डेटा को साझा नहीं करने के दिल्ली उच्च न्याायलय के फैसले को नहीं मान रहा। मैशाबले वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद व्हाट्सएप की शर्तो और गोपनीयता नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

व्हाट्सएप की प्रवक्ता एने येह द्वारा गुरुवार को दिए गए एक बयान के हवाले से बताया गया, इस फैसले से नीति और शतोर्ं तथा पहले से बनाई गई योजना पर कोई असर नहीं है।

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायाधीश संगीता धींगड़ा सहगल ने 23 सितंबर को कहा था कि व्हाट्सएप अपनी पुरानी नीति के तहत 25 सितंबर 2016 तक इकट्ठा किए गए आंकड़ों को अपनी मूल कंपनी फेसबुक समेत किसी से भी साथ साझा नहीं करेगी।

अदालत ने कहा कि व्हाट्सएप को उन प्रयोक्ताओं के सभी आंकड़ों को डिलीट करना होगा, जो उसकी नई नीति से सहमत नहीं है और अपना एकाउंट बंद करना चाहते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप को नई नीति लागू करने के बाद पुरानी नीति के तहत 25 सिंतबर तक इकट्ठा किए गए सभी प्रयोक्ताओं के आंकड़ों को नष्ट करना होगा।

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