नई दिल्ली, 8 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र मामले के सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को 19 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने उन्हें मंगलवार को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अदालत में अर्जी दाखिल कर वाईआईएल संस्था द्वारा ए.जे.एल. के अधिग्रहण में ‘धोखाधड़ी’ की शिकायत दर्ज कराई थी। ए.जे.एल. में सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस शिकायत के बाद निचली अदालत ने 26 जून को कांग्रेस नेताओं को समन जारी किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सोनिया और राहुल की याचिकाओं को खारिज कर दिया और उन्हें समन जारी कर मंगलवार को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।