इस्लामाबाद, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को सीआईए के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र रचने और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने तथा आतंकवाद के आरोप में पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्धीकी ने इस्लामाबाद पुलिस के प्रमुख ताहिर आलम खान को सीआईए अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने यह फैसला उत्तरी वजीरिस्तान जनजातीय क्षेत्र के एक निवासी की याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता ने 2009 में सीआईए द्वारा किए गए ड्रोन हमले में अपने बेटे और पिता को खो दिया था।”
करीम खान के वकील मिर्जा शाहजाद अकबर ने कहा कि 31 दिसंबर, 2009 को करीम खान ने अपने नौजवान बच्चे जहीनुल्लाह और भाई आसिफ इकबाल को सीआईए के एक ड्रोन हमले में खो दिया था। आसिफ मिराली में एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक था।
पुलिस प्रमुख ने कहा कि सरकार इस्लामाबाद में पूर्व सीआईए स्टेशन चीफ जोनाथन बैंक्स और सीआईए के कानूनी वकील जॉन ए. रिज्जो के खिलाफ मामला दर्ज करने में इसलिए हिचक रही है क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों के बीच संभवत: खतरा हो सकता है।
न्यायाधीश ने अपने कक्ष में सुनवाई करने के बाद पुलिस प्रमुख की दलील खारिज कर दी और उन्हें आदेश दिया कि वे सीआईए अधिकारियों के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत के मुताबिक मामला दर्ज करें और उसकी एक प्रति इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जमा करें, ताकि आदेश के अनुपालन की पुष्टि हो सके।
करीम खान ने कहा कि उन्होंने 2010 में कानूनी लड़ाई शुरू की थी। तकरीबन पांच साल से इस्लामाबाद पुलिस सीआईए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज कर रही थी।