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 बिहार : दुष्कर्म का आरोपी विधायक जेल से रिहा, पीड़िता चिंतित | dharmpath.com

Wednesday , 14 May 2025

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बिहार : दुष्कर्म का आरोपी विधायक जेल से रिहा, पीड़िता चिंतित

बिहारशरीफ, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। पटना उच्च न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव को जमानत मिलने और जेल से रिहा होने के बाद पीड़िता को अपने परिवार की चिन्ता सताने लगी है। दुष्कर्म पीड़िता ने स्थानीय पत्रकारों को व्हाट्सएप द्वारा संदेश भेजकर अपनी पीड़ा जाहिर की है।

पीड़िता ने व्हाट्सएप से भेजे संदेश में लिखा है, “वह बाहर आ गया है, मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। अब मेरे परिवार का क्या होगा। मैं यह संदेश अखबारों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहती हूं। इस घटना की वजह से मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य तो समाप्त हो ही चुका है। अब मेरा और मेरे परिवार के जीने का कोई मकसद नहीं रह गया।”

पीड़िता ने आगे लिखा है, “अब वह बाहर आ गया है। अब वह कुछ भी कर सकता है। पुलिस भी उससे डरती है, हमलोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। वह हमें और हमारे परिवार को भी मार सकता है।”

उन्होंने सवालिया लहजे में आगे संदेश में कहा, “उसे जमानत कैसे मिल गई? अगर मेरे साथ सरकार है तो?”

इधर, नालंदा के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने कहा कि विधायक की जमानत के बाद पीड़िता की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी सूरत में पीड़िता और उनके परिजन डर के साए में नहीं रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता को किसी ने भी धमकाने की कोशिश की तो कड़ी कारवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में नौ फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।

दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि छह फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई। आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को सात फरवरी को बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई।

थाने में मामला दर्ज होने के बाद विधायक राजबल्लभ यादव घर से फरार हो गया था। करीब एक महीने बाद विधायक ने बिहारशरीफ की एक अदालत में समर्पण कर दिया।

निचली अदालत द्वारा जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के बाद शनिवार को पटना उच्च न्यायालय ने राजबल्लभ को जमानत दे दी। हालांकि बिहार सरकार ने सोमवार को जमानत रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई है।

राजद ने राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया है।

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