नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगी और पैरोल रद्द करने तथा उन्हें हिरासत में रखने के अदालत के पहले के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई।
रॉय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की पीठ से कहा, “मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।”
मुवक्किल की ओर से सिब्बल ने जब क्षमा याचना की तो प्रधान न्यायाधीश ठाकुर ने कहा, “हमें इस तरह की चीजों से खुशी नहीं होती है, लेकिन कोई सीमा तो होनी चाहिए।”
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि वह न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी से परामर्श करेंगे और रॉय के आवेदन पर फैसला लेंगे।