गुवाहाटी, 17 जनवरी (आईएएनएस)। असम सरकार ने राज्य में अप्रशिक्षित चाय बागान श्रमिकों का न्यूनतम मेहनताना तय कर दिया है। अब उन्हें 169 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने श्रम और रोजगार के आयुक्त और सचिव को आदेश दिया है कि वे इस व्यवस्था के अनुपालन को सुनिश्चित करें।
न्यूनतम मेहनताने का नियम अन्य उद्योगों में काम कर रहे अप्रिशिक्षित लोगों पर भी लागू होगा।
बागान श्रम अधिनियम 1951 में कहा गया है कि प्रबंधन को रहने के लिए स्थान, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की देखभाल की सुविधा, दुर्घटना कवर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। यह अधिनियम चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों, उनके काम की अवधि और उनकी सुविधाओं को नियंत्रित करता है।
उदासीन कार्यान्वन के चलते हालांकि इसकी निंदा होती रही है।
असम, भारत में कुल चाय का आधा उत्पादन करता है और विश्व में चाय उत्पादन में इसका छठा स्थान है। इस महीने हालांकि सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय चाय बोर्ड ने पेय की पैदावार में 15.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।