सर्वोच्च न्यायिक परिषद के प्रवक्ता अब्दुल-सतर अल-बिराकदार ने संवाददाताओं से कहा, “संघीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा तीन उपराष्ट्रपति नूरी अल-मलीकी, ओसामा अल-नुजैफी और अयाद अलावी के पदों को खत्म करने के लिए जारी निर्णय असंवैधानिक हैं।”
बिराकदार ने कहा कि उपराष्ट्रपति के पदों को रद्द करना संवैधानिक तौर पर खिलाफ है और इस तरह की प्रक्रिया के अनुमोदन के लिए संसद के सदस्यों और इराकी लोगों के जनमत संग्रह में बहुमत की जरूरत होती है।