मुख्य न्यायाधीश डी. बी. भोसले और न्यायाधीश राजन रॉय की पीठ ने यह आदेश याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर को सुनने के बाद दिया।
दरअसल अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि जून 2016 में न्यायिक सदस्य नवनीत कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद कैट की लखनऊ पीठ में कोई नियुक्ति नहीं की गई है, जो वहां के मामलों की सुनवाई को प्रभावित कर रहा है, अत: वहां तत्काल नियुक्ति की जाए।