सिकंदरपुर थाना के चांदनी चौक निवासी आरोपी समशुद्दीन को अदालत ने भादवि की धारा के तहत उक्त सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, यह घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवारीपुर नहर के पास 16 अप्रैल, 2014 को घटी थी।
पीड़ित के पिता द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली उसकी बेटी रोजाना की भांति स्कूल गई थी, इसके बाद उसका अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया गया।