उप्र : धुआं छोड़ने वाले वाहनों को सीज करने का आदेश

लखनऊ, 10 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार धुआं-धुंध (स्मॉग) को लेकर बेहद गंभीर हो रही है। स्मॉग के कहर से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अख्तिायार कर लिया है। परिवहन विभाग ने एनसीआर समेत आठ जिलों में जहरीला धुंआ छोड़ रहे करीब चार लाख डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में दस वर्ष से पुराने चार पहिया डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव परिवहन ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को आदेश जारी कर यह निर्देश दिए हैं।

परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के मुताबिक, एनजीटी के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां सभी 10-15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सख्त आदेश के बाद योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। परिवहन विभाग ने गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, शामली, बागपत व हापुड़ में चल रहे 10 वर्ष से पुराने 97043 डीजल वाहन और 15 वर्ष से पुराने तीन लाख 74 हजार 775 पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद से वाहन मालिकों में खलबली मच गई है।

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