उप्र : मुरादाबाद में 52 झोलाझाप डाक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज

दरअसल, सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिल्ली निवासी हरिओम ने मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद को आवेदन-पत्र देकर जानकारी मांगी थी कि जनपद में फैले झोलाछापों के विरुद्ध आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई। एनआरएचएम के अेतर्गत तैनात संविदा कर्मचारियों को क्या ट्रेनिंग दी गई है।

उन्होंने व्ययवार सूची आदि से संबंधित बिंदुओं की प्रमाणित छायाप्रतियां मांगी थी। मगर विभाग द्वारा इस संबंध में वादी को कोई जानकारी नहीं दी गई, अधिनियम के तहत जानकारी न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर मामले की जानकारी चाही है।

इस पर राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सीएमओ मुरादाबाद को नोटिस जारी कर वादी द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं 30 दिन के अंदर देने के आदेश दिए।

आयोग के सामने सीएमओ मुरादाबाद की ओर से डॉ. प्रकाश चंद्र उपस्थित हुए और बताया कि जनपद में कुल 52 (बावन) झोलाछाप डॉक्टर कार्यरत थे, उनमें डॉ. रहीम अहमद, डॉ. नेकराम सिंह, डॉ. सरताज खान, डॉ. शाहिद हुसैन, डॉ. जावेद अहमद, डॉ. राजपाल सिंह, डॉ. दिलशाद, डॉ. राजपाल सिंह, मो. यासीन, फारुख, मो. तसलीम अहमद, यामीन, डॉ. अनिल, डॉ. महबूब अली, डॉ. कृपाल सिंह, डॉ. रिजवान अली, अब्दुल रशीद, मो. इकराम डा. खालिद, डॉ. डी.सी., डॉ. हरपाल सिंह, मो. आदिल, डॉ. जारिफ, डॉ. रोहिताश कुमार डॉ. हरकेश, डॉ. मो. कासिम, डॉ. फईम, डॉ. एम. सरफराज, डॉ. मो. आलम, डॉ. मो. सुलेमान, डॉ. प्रवीन, डॉ. बी.सी., डॉ. अफजाल, डॉ. बब्बू हुसैन, डॉ. जहीर आलम, डॉ. मुजाहिर अली, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. वसीम अहमद, डॉ. अफजार हुसैन, डॉ. महेंद्र सिंह, डॉ. इफ्तेखार हुसैन, डॉ. जुबेर, डॉ. मलिक, डॉ. जमील, डॉ. नईम, डॉ. हरिपाल, डॉ. रीता सिंह, डॉ. यशवीर सिंह, डॉ. नीरज ठाकुर, डॉ. शाकिर मलिक, डॉ. पूनम सिंह, डॉ. किरन यादव, डॉ. रूबी सिंह है।

साथ ही प्रतिवादी द्वारा यह भी बताया गया है कि वर्तमान में कुल 52 (बावन) झोलाझाप चिकित्सक (डॉक्टर) कार्यरत थे, उनके विरुद्ध इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराकर चिकित्सालय बंद करा दिया गया है।

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