नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एरा इंफ्रास्ट्रक्च र के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई शुरू करने संबंधित आईसीआईसीआई बैंक की याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एरा इंफ्रास्ट्रक्च र के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई शुरू करने संबंधित आईसीआईसीआई बैंक की याचिका खारिज कर दी है।
एनसीएलटी ने दोहराव के आधार पर मामले को खारिज करते हुए कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि निजी ऋणदाता (आईसीआईसीआई) ने मातृ कंपनी एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग के खिलाफ भी इसी तरह के दावे पेश किए थे, जो फिलहाल समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा, “मौजूदा सुनवाई में इसे दोबारा स्वीकारने के लिए पेश किया गया। कानून में इस तरह की कोई चीज स्पष्टत: स्वीकार्य नहीं है।”
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2017 में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के जरिए ऋण वसूली के लिए भेजी गईं 12 डिफाल्टिंग कंपनियों की पहली सूची में एरा इंफ्रा इंजीनिरिंग शामिल थी।
एनसीएलटी ने एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई के लिए आईसीआईसीआई बैंक की याचिका छह दिसंबर, 2018 को स्वीकार की थी।