नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आठवें संस्करण के मैच आयोजित करने के लिए गुरुवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम को दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश बी. डी. अहमद और न्यायाधीश संजीव सजदेवा की खंडपीठ ने कहा, “हम एसटीएमसी को शुक्रवार तक प्रोविजनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देते हैं।”
डीडीसीए ने अदालत को उन्होंने बताया कि बकाया संपत्ति कर अदा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये अदा किए हैं।
डीडीसीए ने आईपीएल-8 के पांच मैचों का आयोजन करने के लिए प्रोविजन सर्टिफिकेट जारी करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी।
फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में आईपीएल-8 का पहला मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच 12 अप्रैल को होगा।
अदालत ने हालांकि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डीडीसीए के सामने अग्निशमन विभाग और सहायक इलेक्ट्रिकल निरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल करने की शर्त भी रखी है।