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 गुलबर्ग सोसाइटी कांड : 24 में से 11 दोषियों को आजीवन कारावास (लीड-2) | dharmpath.com

Thursday , 15 May 2025

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गुलबर्ग सोसाइटी कांड : 24 में से 11 दोषियों को आजीवन कारावास (लीड-2)

अहमदाबाद, 17 जून (आईएएनएस)। वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार कांड के 14 साल बाद शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने इस मामले में 24 दोषियों में से 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की जान चली गई थी।

विशेष सत्र अदालत ने एक दोषी को 10 साल और 12 अन्य दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा भी सुनाई।

एसआईटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश पी.बी. देसाई ने इस मामले में 11 दोषियों को सजा सुनाते हुए गलबर्ग सोसाइटी जनसंहार कांड को ‘नागरिक समाज के इतिहास में सबसे काला दिन’ बताया।

जिस दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, उस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया था।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता अतुल वैद्य सहित 12 आरोपियों को दंगा व आगजनी का दोषी पाया गया। उन्हें सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

28 फरवरी, 2002 को करीब 20-25 हजार लोगों की भीड़ ने गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में हमला कर दिया और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित इसके 69 बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिया था। सोसाइटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे।

गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार कांड एक दिन पहले गोधरा के करीब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच को आग लगाए जाने की वीभत्स घटना के बाद हुआ था, जिसमें 58 लोग ट्रेन में जिंदा जल गए थे।

अदालत ने दो जून को 60 आरोपियों में से 24 को दोषी ठहराया था, जबकि 36 को निर्दोष पाया था।

आजीवन कारावास पाने वालों में कैलाश लालचंद धोबी, योगेंद्र सिंह उर्फ लालू सिंह शेखावत, जयेश कुमार उर्फ गब्बर जिगर, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण मुन्नालाल, जयेश रामजी परमार, राजू उर्फ मामो कानियो, नारन सीताराम टैंक, लखन सिंह उर्फ लखियो, भरत उर्फ भरत तेली शीतल प्रसाद, विहिप का भरत लक्ष्मण सिंह राजपूत और दिनेश प्रभुदास शर्मा शामिल हैं।

मंगीलाल धूपचंद जैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

जिन 12 लोगों को सात साल की सजा सुनाई गई है, उनमें सुरेंद्र उर्फ वकील दिग्विजसिंह चौहान, दिलीप उर्फ कालू चतुरभाई परमार, संदीप उर्फ सोनू राम प्रकाश मेहरा, मुकेश पुखराज संखला, अंबेश कांतिलाल जिगर, प्रकाश उर्फ काली खेन्गारजी पढियार, मनीष प्रभुलाल जैन, धर्मेश प्रह्लादभाई शुक्ला, कपिल देवनारायण उर्फ मुन्नाभाई मिश्रा, सुरेश उर्फ काली दहयाभाई धोबी, विहिप का अतुल इंद्रवर्धन वैद्य एवं बाबूभाई हस्तिमल मारवाड़ी शामिल है।

गुलबर्ग सोसाइटी कांड : 24 में से 11 दोषियों को आजीवन कारावास (लीड-2) Reviewed by on . अहमदाबाद, 17 जून (आईएएनएस)। वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार कांड के 14 साल बाद शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने इस मामले में 24 दोषियों में से 11 को आजीवन क अहमदाबाद, 17 जून (आईएएनएस)। वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार कांड के 14 साल बाद शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने इस मामले में 24 दोषियों में से 11 को आजीवन क Rating:
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