नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का फैसला एक मार्च से प्रभावी होगा।
इसके बाद स्टेट काउंसिल को अगले दो साल में किसी भी वक्त शंघाई और शेंझेन शेयर बाजारों में लिस्टिंग प्रक्रिया को मंजूरी आधारित से बदलकर पंजीकरण आधारित बनाने की शक्ति हासिल हो जाएगी।
मौजूदा प्रक्रिया के तहत शेयरों की लिस्टिंग के लिए पहले चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन (सीएसआरसी) से मंजूरी लेनी होती है। नई प्रक्रिया में यह मंजूरी शेयर बाजार खुद देगा और लिस्टिंग के लिए प्रतीक्षा सूची को समाप्त करेगा।
बाजार नियामक अब लिस्टिंग के बाद निगरानी करेगा और निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा।
नई प्रणाली को धीमे-धीमे कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद है।