राज्य के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय का आदेश जारी किया। यह आदेश स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक सहित चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के संचालकों को परिपत्र के रूप में दिया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के नए नीतिगत निर्णय के अनुसार, नगद राशि के भुगतान की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए अब कैशलेस व्यवस्था के तहत आधुनिक तकनीकी मशीनों जैसे पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीने, कार्ड स्वाईप मशीन, रुपे कार्ड, पेटीएम कार्ड और क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से राशि भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
परिपत्र में अधिकारियों को इसके लिए इस प्रकार के उपकरण संबंधित अस्पतालों में भुगतान काउंटरों पर एक सप्ताह के भीतर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके।
परिपत्र में अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों के काउंटरों में मरीजों और उनके परिजनों को नवीन प्रक्रिया के तहत भुगतान में मदद करने के लिए योग्य व्यक्तियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अस्पतालों में कोई भी मरीज या उनके परिजन इस कारण वापस नहीं भेजे जाए कि वे नगद रूप में राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
परिपत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और समस्त इकाइयों में भी इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने अधिकारियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन 24 दिसंबर तक मांगा है।