मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग ने गुरुवार देर शाम यहां मंत्रालय से इस आशय की अधिसूचना जारी की।
विभाग के सचिव अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, फिल्म को मनोरंजन कर से यह छूट छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर तथा विज्ञापन-कर अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत दी गई है।