क्रिसमस व नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जाने की अनुमति भी लागू रहेगी।
पटाखे जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों- रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा में प्रतिबंध जारी रहेगा।
विदित हो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़, वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित है। इसी के तहत पिछले वर्ष पर्यावरण विभाग की ओर से वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया था।
रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 728/2015 अर्जुन गोपाल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय की ओर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हंै, जिसमें क्रिसमस व नववर्ष पर 35 मिनट तक पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है।