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छत्तीसगढ़ : पीएससी के खिलाफ याचिका अब सीजे के पास

बिलासपुर, 22 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ की लोक सेवा आयोग (पीएससी) परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही मामले को अन्य बैंच में रखने के लिए सीजे को रिफर किया है। मामले को अगली सुनवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी।

राज्य शासन ने प्रशासनिक सेवा के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2003, 2005 व 2008 में प्रतियोगी परीक्षा कराई। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने गड़बड़ी होने की आशंका पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

रविंद्र सिंह समेत अन्य ने याचिका में कहा है कि स्केलिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी कर कई उम्मीदवारों का अंक बढ़ाकर चयन किया गया है। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने पीएससी 2003, 2005 व 2008 की परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के स्केल्ड, अनस्केल्ड नंबर के साथ प्रारंभिक परीक्षा में सफल छात्रों के वर्गवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्‍स की जानकारी मांगी।

पीएससी द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले को सुनवाई के लिए जस्टिस मिश्रा की कोर्ट में रखा गया था। उन्होंने याचिका पर व्यक्तिगत कारण से सुनवाई से इनकार कर चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है।

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