रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद गुमानसिंह डामोर व रतलाम ग्रामीण के विधायक दिलीप मकवाना का घेराव करने के दौरान हुई झूमाझटकी व पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) के प्रदेश संरक्षक डा. अभय ओहरी, रतलाम ग्रामीण अध्यक्ष अनिल निनामा, विलेष खराड़ी, गोपाल वाघेला व इंदौर के आरटीआइ एक्टिविस्ट आनंद राय को जमानत नहीं मिली। न्यायालय में पांचों की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अब उनकी तरफ से उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन पेश किए जाएंगे।
ब्रेकिंग न्यूज़
- » MP:मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी, 16 जिलों में आंधी और बारिश का अनुमान
- » डिंडोरी में फिर पलटा पिकअप वाहन,एक महिला की मौत, 31 लोग घायल
- » अरूण यादव की चेतावनी-कपास के बीज की वितरण व्यवस्था ठीक कीजिये वर्ना होगा आंदोलन
- » चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है BJP-कमलनाथ
- » चार धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के तीन श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक के कारण मौत
- » शरद पवार का बयान,कई बार PM मोदी की मदद की
- » ECI ने लोकसभा चुनाव के पहले चार चरणों में हुए मतदान के आंकड़े जारी किये
- » स्वाति मालीवाल से बदसलूकी घटना,पुलिस ने दर्ज की FIR
- » इंदौर नगर निगम कर्मियों ने पहनी सेना जैसी वर्दी,विपक्ष ने महापौर से माँगा इस्तीफ़ा
- » SLU के भंडारण में भिन्नता,कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा