नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और दो अन्य अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी नोटिस शुक्रवार को स्थगित कर दिया। समिति ने यह नोटिस आम आदमी पार्टी के सदस्य जरनैल सिंह की शिकायत पर जारी की थी।
नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और दो अन्य अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी नोटिस शुक्रवार को स्थगित कर दिया। समिति ने यह नोटिस आम आदमी पार्टी के सदस्य जरनैल सिंह की शिकायत पर जारी की थी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने 22 मई को जारी नोटिस पहली जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायालय पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर इस नोटिस को रद्द करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
जरनैल सिंह ने दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पुलिस आयुक्त, उपायुक्त (पश्चिम जिला) और तिलक नगर थाने के प्रभारी ने यह बयान देकर विशेषाधिकार का हनन किया है कि वह अपने खिलाफ दायर एक प्राथमिकी के बाद से फरार हैं।
सिंह ने कहा कि पुलिस ने मीडियाकर्मियों के समक्ष बयान दिया कि वह नगरनिगम के एक इंजीनियर पर कथित रूप से हमला करने और उसके काम में हस्तक्षेप करने के लिए उनके खिलाफ दायर एक प्राथमिकी के बाद से फरार हैं। इंजीनियर सिंह के विधानसभा क्षेत्र में एक अनधिकृत इमारत को गिराने की कोशिश कर रहा था।
न्यायालय ने पुलिस की याचिका पर दिल्ली विधानसभा, उसकी विशेषाधिकार समिति और जरनैल सिंह को भी नोटिस जारी किया।
पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एएसजी संजय जैन ने न्यायालय को बताया कि विधायक ने अपनी शिकायत में पुलिस के जिस बयान का जिक्र किया है, वह विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता।
जैन ने कहा कि पुलिस आयुक्त द्वारा यह बयान कथित रूप से तब दिया गया था, जब सिंह के खिलाफ एक प्राथमिकी दायर की गई थी और मामले की जांच जारी थी तथा उनकी अग्रिम जमानत की याचिका निचली अदालत द्वारा दो मई को खारिज कर दी गई थी।
याचिका में कहा गया है कि 11 मई को सिंह ने विशेषाधिकार समिति में तब शिकायत दायर की, जब उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, और समिति ने 14 मई को एक बैठक में इस पर संज्ञान लिया।